छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती।
यह फैसला राज्य सरकार की उस अधिसूचना के खिलाफ आया जिसमें कुछ श्रेणियों के लिए अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया था। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इस फैसले का स्वागत किया।